छत्तीसगढ़ में बैन दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, औषधि विभाग ने बढ़ाई निगरानी

कोरबा.

बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को लेकर राज्य नियंत्रक खाद्य व औषधि प्रशासन अलर्ट मोड पर है. प्रतिबंधित दवाओं के बिक्री के खिलाफ दवा दुकानों की जांच की गई. औचक निरीक्षण में कई दवा दुकानों में अनियमितता मिली है.

औषधि विभाग के निरीक्षक व पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा मेडिकल स्टोर्स में बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण के लिए औचक निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में पुराना बस स्टैंड स्थित जायसवाल मेडिकल स्टोर्स, वर्षा मेडिको, बोहरा मेडिकल स्टोर्स, धनवंतरी जेनरिक मेडिकल व दीपक मेडिकल स्टोर्स में औचक निरीक्षण की कार्रवाई की गई. जांच के दौरान मनः प्रभावी औषधियों व एंटीबायोटिक के क्रय-विक्रय अभिलेख की उपलब्ध स्टॉक के साथ मिलान किया गया. फर्म में अवसान तिथि की औषधियों व जानवरों के उपयोग की औषधियों को नियमानुसार अलग बॉक्स में लेबल कर रखने के निर्देशित किया गया. उक्त फर्मों को वैध थोक विक्रेता से ही वैध बिल में औषधि खरीदी करने कहा गया.

शासन के द्वारा सूचीबद्ध उच्च श्रेणी की एंटीबायोटिक औषधियों के विक्रय के लिए रजिस्टर संधारित कर मरीज व चिकित्सक का नाम दर्ज करने निर्देशित किया गया. निरीक्षण में जिन मेडिकल स्टोर्स में मौके पर अनियमितता प्राप्त हुई है उन फर्मों में औषधि नियमावली के अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि औषधि नियम के अनुसार नशे के रूप दुरुपयोग होने वाली औषधियों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक्री किया जाना पूर्णरूपेण प्रतिबंधित है. जिले के समस्त ब्लाकों के मेडिकल स्टोर्स के नशीली दवाओं के अवैध विक्रय में नियंत्रण के लिए आगामी समय में इसी – प्रकार औषधि व पुलिस विभाग द्वारा- संयुक्त रूप से चरणबद्ध तरीके से – कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के दौरान खाद्य व औषधि विभाग के सहायक औषधि नियत्रंक महेन्द्र कुमार देवांगन, औषधि निरीक्षक सुनील सांडे व सिटी कोतवाली से पुलिस बल मौजूद रहे.

पूर्व में जारी कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब के आधार पर औषधि नियमों के अनियमितताओं के आधार पर श्रेया मेडिकल स्टोर्स कनकी, सागर मेडिकल स्टोर्स कोहडिया व श्रीराम मेडिकल स्टोर्स फतेहगंज के औषधि अनुज्ञप्ति का निलंबन पत्र जारी किया गया. निलंबन अवधि के दौरान फर्म से औषधियों का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा. अन्य फर्मों के जवाब प्राप्ति उपरांत अग्रिम कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है.  विभाग के द्वारा विगत दिनों में किए गए निरीक्षण के आधार पर आद्या मेडिकल पोड़ीबहार, गायत्री मेडिकल एजेंसी बालको, रेडक्रास मेडिकल स्टोर्स पुराना बस स्टैंड व लाइफ केयर मेडिकल स्टोर्स गेवरा बस्ती को अनियमितता पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

निरीक्षण के दौरान जांच के लिए कोरबा सिटी, करतला व कटघोरा स्थित मेडिकल स्टोर्स से एंटीबायोटिक के 6 औषधि नमूनों का संकलन किया गया. जिसे परीक्षण के लिए राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है. उक्त औषधि नमूनों की जांच परिणाम उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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