वन्य-प्राणियों का शिकार करने वाले राजा शरीफ की जमानत याचिका खारिज

भोपाल
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) ने बताया है कि स्टेट टाइगर फोर्स द्वारा प्रकरण में की गई सटीक विवेचना के आधार पर प्रकरण में शामिल मुख्य आरोपी राजा शरीफ की जमानत याचिका सत्र न्यायालय जबलपुर से 24 अगस्त को खारिज की गई। प्रकरण में विवेचना जारी है।

उल्लेखनीय है कि स्टेट टाइगर फोर्स मध्यप्रदेश एवं पुलिस उपायुक्त नागपुर शहर के अपराध अंतर्गत दर्ज प्रकरण की विवेचना में मुख्य आरोपी राजा शरीफ नागपुर के पास से जब्त मोबाइल में सिवनी-बरघाट मध्यप्रदेश के जंगल में वन्य-प्राणी सांभर, चीतल एवं नीलगाय का बंदूक से रात्रि के समय उनके प्राकृतिक आवास में अवैध प्रवेश कर शिकार कर फोटो-वीडियो बनाये गये थे। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को नागपुर एवं 3 आरोपी को सिवनी जिले से 3 अगस्त को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया था।

 

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