उदयपुर व मेसर्स स्टार लाईट को 1200 मेगावाट क्षमता के एनर्जी स्टोरेज की स्थापना पर रोक

रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने घोषणा करते हुए बताया कि उदयपुर एवं मेसर्स स्टार लाईट को 1200 मेगावाट क्षमता के पम्पड (एनर्जी स्टोरेज) की स्थापना पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले भाजपा के प्रबोध निज ने अपनी ध्यानाकर्षण सूचना में कहा था कि मेसर्स स्टार लाईट ग्रीड 38 लिमिटेड द्वारा 1200 गेगावाट क्षमता का पम्पड हाइड्रोस्टोरेज (एनर्जी स्टोरेज) की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ शासन के साथ अक्टूबर 23 को एमओयू किया था। इसके लिए पुलिस सुरक्षा में वन कर्मियों के साथ थाना लखनपुर, जिला सरगुजा के गांव बाजर्णसरा, जामा, डोबाकेसरा एवं अरगोती के गांव एवं जंगलों में सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में डर एवं भय एवं आतंक का माहौल है। एवं किसी अनहोनी होने की आशंका है ग्रामवासी भयभीत होकर बैठकें कर रहे है। इस संबंध में एमओयू की जानकारी उपलब्ध करावे एवं शांति व्यवस्था हेतु कार्य को तत्काल बंद करावे।

अपने लिखित उत्तर में मंत्री देवांगन ने कहा कि लखनपुर एवं मैनपाट अंतर्गत स्टार लाईट ग्रीड 30 लिमिटेड, हरियाणा द्वारा 1200 मेगावाट /2080 एमयू स्टोरेज निर्माण कार्य के गैर वानिकी उपयोग के लिए लगभग 1000 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि ली जा रही है। इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वनक्षेत्रों में टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण कार्य करने की अनुमति हेतु स्टार लाईट ग्रीड 36 लिमिटेड, हरियाणा द्वारा 2 फरवरी 24 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर के 6 फरवरी के पत्र द्वारा वन परिक्षेत्र लखनपुर एवं मैनपाट के कुल 1800 है0 क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की गई है? जिसके आधार पर सर्वेक्षण कार्य करने के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया है।

जनपद पंचायत लखनपुर के तिरकेला, अरगोती, ढोढाकेसरा, लब्जी, डाडकेसरा, में स्टार लाईट ग्रीड 30 लिमिटेड द्वारा 1200 मेगावाट क्षमता का पम्पड (एनर्जी स्टोरेज) की स्थापना के विरोध में उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच एवं जनपद सदस्य के साथ साथ ग्रामवासियों के द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन 19 जनवरी 24 को प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस, वन विभाग, अनुविभागीय अधिकारी (10) उदयपुर एवं मेसर्स स्टार लाईट को 1200 मेगावाट क्षमता का पम्पड (एनर्जी स्टोरेज) की स्थापना से संबंधित कोई भी कार्य, इस कार्यालय के आगामी आदेश तक सम्पादित नहीं किए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

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