अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ झूठा शपथ पत्र देने के मामले में सुनवाई टली, अब 22 अप्रैल को होगी

रामपुर
सपा नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव में उम्र को लेकर झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2017 में स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह जीत भी गए थे। हालांकि चुनाव के समय ही उनकी उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।
नामांकन के दौरान बसपा प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम है। वह चुनाव लड़ने योग्य नहीं हैं, लेकिन इस संबंध में साक्ष्य पेश न करने पर निर्वाचन अधिकारी ने अब्दुल्ला का नामां कन पत्र खारिज नहीं किया था। अब्दुल्ला ने शपथ पत्र देकर अपनी उम्र चुनाव लड़ने योग्य बताई थी।
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही सुनवाई
इसी शपथ पत्र को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए थे। चुनाव आयोग के आदेश पर प्रभारी राजस्व निरीक्षक स्वार सोमपाल सिंह की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्राथमिकी स्वार कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।