हिंदू लड़कियों से गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग केस, लव जिहाद केस में चार्जशीट दाखिल, आरोपियों की दरिंदगी से रोंगटे खड़े हो जाएंगे

भोपाल
अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में दो सगी बहनों से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण की कोशिश के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. अगली तारीख 22 जुलाई तय की गई है. इस केस में मुख्य आरोपी फरहान और उसके साथी अली समेत अन्य पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पीड़िताओं के बयान, वीडियो साक्ष्य और डिजिटल रिकॉर्डिंग के आधार पर चालान पेश किया गया है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. चार्जशीट में बताया गया है कि आरोपी फरहान दोनों बहनों के साथ लंबे समय से संबंध में था. वह पहले प्यार और शादी का झांसा देता रहा, फिर ब्लैकमेल कर बार-बार दुष्कर्म करता रहा. फरहान ने दोनों बहनों के आपत्तिजनक वीडियो बनाए थे और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर वह उनसे गलत काम करा रहा था.
मुख्य आरोपी फरहान पीड़िता को दूसरी लड़कियों के साथ किए रेप के वीडियो दिखाकर
भोपाल में हुए रेप और ब्लैकमेलिंग केस का मुख्य आरोपी फरहान पीड़िता को दूसरी लड़कियों के साथ किए रेप के वीडियो दिखाकर कहता था कि तेरे साथ भी ऐसा ही करूंगा। ये खुलासा पुलिस की चार्जशीट से हुआ है। दरअसल, इस केस में अब तक तीन चालान पेश हो चुके हैं।
चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि जिस पीड़िता ने सबसे पहले फरहान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसे फरहान ने कहा था कि वह पुलिस से शिकायत न करे। फरहान उसे एक एफिडेविट देने को तैयार था। इसमें वो लिखने वाला था कि आगे से उसके साथ रेप नहीं करेगा।
बता दें कि 12 अप्रैल को एक युवती ने भोपाल के बागसेवनिया थाने में रेप और ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के बाद 13 अप्रैल को फरहान को गिरफ्तार किया। इसके बाद एक-एक कर 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। इस मामले में अबतक 5 लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई है।
शुरुआती जांच से लेकर गवाहों के बयान, डिजिटल सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट तक, पुलिस की चार्जशीट में फरहान ही मुख्य आरोपी है।
पीड़िताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन मटन-चिकन खिलाया गया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया और इस्लाम कबूलने के लिए दबाव डाला गया. शनिवार को विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई. विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई. इस केस में पीड़िता की छोटी बहन ने बताया कि फरहान ने उसे अली नाम के युवक से मिलवाया. अली ने उसे बाहर घूमने के बहाने घर बुलाया और वहां दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया. इसके बाद वह भी धर्मांतरण और निकाह का दबाव बनाने लगा. पुलिस की चार्जशीट में स्पष्ट है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत शोषण तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित मानसिक और धार्मिक दबाव की रणनीति अपनाई गई थी.
कई लड़कियों ने शिकायत नहीं की
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 506 (धमकी), 295-A (धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना), पॉक्सो एक्ट की धाराएं और धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस अफसरों का कहना है कि पूरा गैंग बनाकर टारगेट करते हुए हिंदू लड़कियों को फंसाया गया था. इन दो बहनों ने पुलिस को शिकायत की और बयान दिए, लेकिन कई लड़कियों ने शिकायत करने से मना कर दिया. कुछ लड़कियों की शादी हो चुकी है और वे लोकलाज से सामने नहीं आ रही है.
बचाव पक्ष ने पीड़िताओं के बयान की रिकॉर्डिंग की सीडी मांगी
शनिवार को विशेष न्यायाधीश नीलू संजीव श्रृंगऋषि और विशेष पॉक्सो कोर्ट में केस की सुनवाई हुई, जहां आरोप तय करने को लेकर बहस चली. कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 जुलाई तय की है. वहीं, बचाव पक्ष ने पीड़िताओं के बयान की रिकॉर्डिंग की सीडी मांगी है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी सबूत तकनीकी तौर पर सुरक्षित किए गए हैं ताकि आरोपी किसी भी स्तर पर कानून से बच न सकें. हालांकि इसी मामले में एक पुलिस अफसर को लाइन हाजिर किया गया था. उन पर जांच को प्रभावित करने के आरोप थे. भोपाल पुलिस पर ऐसे मामलों में विश्वसनीय कार्रवाई कर पाने की चुनौती है.
रेप कर बोला- फिर नहीं मिली तो बदनाम कर दूंगा
बागसेवनिया थाने में ही सबसे पहले दो सगी बहनों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने एक महीने की जांच के बाद 11 जून को मुख्य आरोपी फरहान खान और साहिल खान के खिलाफ चालान पेश किया। 57 गवाहों की लिस्ट के साथ 240 पेज का ये चालान विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नीलम मिश्रा की अदालत में पेश हुआ।
इस चालान के साथ पुलिस ने पीड़िताओं की मेडिकल रिपोर्ट और अहम दस्तावेज भी पेश किए। दोनों आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। इस चालान में पुलिस ने बताया कि फरहान ने दोनों बहनों को धमकाकर उनके साथ जबरन फिजिकल रिलेशन बनाए थे। इतना ही नहीं मुस्लिम बनने के लिए कई बार दबाव डाला था।
पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि अप्रैल 2023 में फरहान मुझे बाहर घुमाने के बहाने अपने अशोका गार्डन स्थित घर ले गया। यहां उसने मेरे साथ रेप किया। इसके बाद मारपीट कर बोला- कि अगर आगे मुलाकात नहीं की तो बदनाम कर दूंगा।
धमकी दी थी कि पापा और भाई को मार डालेगा पीड़िता ने बताया
कि उसकी फरहान से मुलाकात बहन के कॉलेज में हुई थी। यहां उसने जबरदस्ती दोस्ती की। उसने जब पहली बार रेप किया तो धमकी दी थी कि अगर अगली बार शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो पापा और भाई को मार डालेगा। वह मोबाइल में दूसरी लड़कियों के रेप वीडियो दिखाकर कहता था- तेरे साथ भी ऐसा ही करूंगा।
पीड़िता के मुताबिक जब वह इंदौर चली गई तब भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। अप्रैल महीने में वह इंदौर आया और मुझे कॉल कर बोला कि तुझसे माफी मांगना है। मैं उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। वह मेरे घर आया तब मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। उसने चाकू दिखाकर मुझसे जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
मैंने जब ये बात अपने दोस्त और बुआ के बेटे को बताई तो वे मुझे भोपाल लेकर आए। यहां सभी ने मुझसे पुलिस में शिकायत करने के लिए कहा। मैं डर गई। पापा को पता चलेगा तो फिर क्या होगा? फरहान को भी ये बात पता चली थी तो उसने मुझसे कहा कि वो एफिडेविट देगा कि अब ऐसा नहीं करेगा।
शिकायत के एक दिन पहले 11 अप्रैल को फरहान ने मुझे कॉल किया और बोला- कर दे शिकायत, मैं फरारी काट लूंगा। पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी।