आप सांसद राघव चड्ढा ने केजरीवाल को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें ईमानदार राजनीति का प्रतीक बताया, जिन्हें अपनी बढ़ती लोकप्रियता के कारण जेल जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप और केजरीवाल आगामी हरियाणा चुनाव में पार्टी के अभियान का नेतृत्व करेंगे।

आप को और मजबूती मिलेगी- चड्ढा  
राघव चड्ढा ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। वह (अरविंद केजरीवाल) सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि ईमानदार राजनीति का ब्रांड हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। आप को और मजबूती मिलेगी… मैं फैसले का स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल का स्वागत है। हम सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश को पढ़ने के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे ताकि यह समझ सकें कि किन शर्तों के तहत जमानत दी गई है। दिल्ली और देश में खुशी की लहर है। अरविंद केजरीवाल अब आगामी हरियाणा चुनाव में आप के लिए प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे।"
 
आप के हर कार्यकर्ता में उत्साह- पंजाब के मंत्री
पंजाब के मंत्री ब्रह्मशंकर शर्मा-जिम्पा ने कहा कि इस फैसले के बाद हरियाणा के कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव से पहले उत्साह है। उन्होंने कहा, "सत्यमेव जयते। गुजरात चुनाव के बाद जब उन्हें (भाजपा को) लगा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है, तो वे चिंतित हो गए और फिर उन्होंने किसी तरह पार्टी को तोड़ने का फैसला किया। इसलिए, मनीष सिसोदिया को तुरंत जेल में डाल दिया गया और फिर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा – कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की अपनी छवि पर काम करना चाहिए।भाजपा को इस बारे में सोचना चाहिए। यह एक बड़ी जीत है। हरियाणा में चुनाव हैं। आप के हर कार्यकर्ता में उत्साह है। इससे हमें फायदा होगा, अरविंद केजरीवाल वहां जाएंगे…एक समय आएगा जब भाजपा को बैकफुट पर जाना पड़ेगा।"

केजरीवाल को बरी नहीं किया गया- बीजेपी
भाजपा नेता गौरव भाटिया ने जमानत आदेश पर जश्न मनाने के लिए आप की आलोचना की और कहा कि केजरीवाल को बरी नहीं किया गया है। गौरव भाटिया ने कहा, "अरविंद केजरीवाल को कभी किसी अदालत से राहत नहीं मिली और न ही कोई आरोप खारिज किया गया। उन्हें बरी किया गया है। बरी होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मुकदमा जारी रहेगा। आप को जवाब देना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल एक दिन झुकेंगे और लोग उनसे इस्तीफा ले लेंगे।"

SC ने केजरीवाल को दी जमानत
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 26 जून 2024 को आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह आबकारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे।

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