28 वर्षीय विवाहिता ने आरोप लगाया है कि एक कपल ने उससे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया
कर्नाटक
कर्नाटक के बेलगावी में धर्मांतरण की कोशिश के लिए घिनौने कांड का मामला सामने आया है। यहां एक 28 वर्षीय विवाहिता ने आरोप लगाया है कि एक कपल ने उससे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। ऐसा न करने पर उसकी निजी तस्वीरें प्रसारित करने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि महिला शादी के बाद आरोपी के इश्क में पड़ गई थी। जिसके बाद वह अपने पति का घर छोड़कर उसके और उसकी पत्नी के साथ तीन साल से रह रही थी। पुलिस ने कपल को गिरफ्तार कर तफ्तीश शुरू कर दी है।
पुलिस को दिए अपने बयान में महिला ने बताया कि रफीक नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सामने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। वह उन दोनों के साथ 2021 से रह रही थी। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि इस महीने, दंपति ने उसे "कुमकुम" लगाने के बजाय बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया और एक दिन में पांच बार नमाज पढ़ने के लिए भी मजबूर किया गया। महिला का आरोप है कि रफीक ने यह भी धमकी दी कि अगर उसने अपने पति को तलाक नहीं दिया, इस्लाम नहीं अपनाया और उनके साथ नहीं रही तो वह उसकी अंतरंग तस्वीरें उसके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों को प्रसारित कर देगा।
पूरा मामला समझते हैं
पीड़िता की शादी 2013 में हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। 2020 में वह अपने पति की किराने की दुकान पर रफीक से मिली। यहां से रफीक ने उसे अपने जाल में फंसाया और दोस्ती बढ़ाई। दोस्ती की आड़ में दोनों इतने करीब आ गए कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। जब इसका पता उसके पति को लगा तो पति-पत्नी में झगड़े होने लगे।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि 2021 में वह पति को छोड़ रफीक और उसकी पत्नी के साथ रहने लगी। लगभग दो महीने के अंतराल के बाद, वह इस शर्त पर अपने पति के घर लौट आई कि वह रफीक के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देगी, लेकिन जब उसने यह बात रफीक को बताई, तो उसने उसे उसकी निजी तस्वीरों से धमकी देना शुरू कर दिया। महिला रफीक के संपर्क में लगातार रही लेकिन जब उसके पति को इसके बारे में पता चला तो उनके बीच फिर से झगड़ा हो गया और उसने फिर से अपने पति का घर छोड़ दिया और आरोपी और उसकी पत्नी के साथ रहने लगी।
अधिकारी ने कहा कि पीड़िता 2021 से दंपति के साथ रह रही है और उसने अब आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी पत्नी के सामने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। उन्होंने कहा, "उनकी शिकायत के आधार पर, हमने सात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा 376, 503, कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण अधिनियम, आईटी अधिनियम, एससी और एसटी अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।" बेलगावी के पुलिस अधीक्षक भीमाशंकर गुलेदा ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना के सिलसिले में रफीक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है।