पलारी की आवर्धन जलप्रदाय योजना के लिए 15 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी
रायपुर
अवर सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला बीजापुर, विकासखंड भैरमगढ़ के भैरमगढ़ नगर की आवर्धन जलप्रदाय योजना की पुनरीक्षित लागत 20 करोड़ 85 लाख 47 हजार रूपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति प्रशासकीय स्वीकृति में आकस्मिक शुल्क 1 प्रतिशत की पूर्व स्वीकृति 15.78 लाख रूपए तक सीमित करने की शर्त पर प्रदान की गई है। इस योजना का वित्तीय ढांचा 70 प्रतिशत अनुदान एवं 30 प्रतिशत ऋण पर आधारित होगा।
इस योजना को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। योजना के कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्य विभाग के प्रावधानों के तहत् विस्तृत प्राक्कलन बनाकर सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इस योजना के पूर्ण होने के बाद संधारण एवं संचालन का उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत भैरमगढ़, जिला बीजापुर का होगा।
पलारी की आवर्धन जलप्रदाय योजना
अवर सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा विकासखंड पलारी स्थित पलारी नगर की आवर्धन जलप्रदाय योजना की पुनरीक्षित लागत 15 करोड़ 43 लाख 97 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति पदान की गई है। यह प्रशासकीय स्वीकृति आकस्मिक शुल्क 1 प्रतिशत की पूर्व स्वीकृति 10.55 लाख रूपए तक सीमित करने की शर्त पर प्रदान की गई है।
इस योजना को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। योजना के कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्य विभाग के प्रावधानों के तहत् विस्तृत प्राक्कलन बनाकर सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इस योजना के पूर्ण होने के बाद संधारण एवं संचालन का उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पलारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का होगा।
लैलूंगा आवर्धन जलप्रदाय योजना
अवर सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला रायगढ़, विकासखंड लैलूंगा के लैलूंगा नगर की आवर्धन जलप्रदाय योजना की पुनरीक्षित लागत 18 करोड़ 1 लाख 4 हजार रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति राशि में आकस्मिक शुल्क 1 प्रतिशत की पूर्व स्वीकृति 11.53 लाख रूपए तक सीमित करने की शर्त पर प्रदान की गई है। इस योजना का वित्तीय ढांचा 70 प्रतिशत अनुदान एवं 30 प्रतिशत ऋण पर आधारित होगा।
इस योजना को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। योजना के कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्य विभाग के प्रावधानों के तहत् विस्तृत प्राक्कलन बनाकर सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इस योजना के पूर्ण होने के बाद संधारण एवं संचालन का उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत लैलूंगा, जिला रायगढ़ का होगा।